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सड़क पर सुरक्षित यात्रा को लेकर केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत संशोधित की गई चालान की नई दरों को प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग द्वारा आज से लागू कर दिया गया है। आज से ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना वाहन चालकों को खासा भारी पड़ सकता है। पहली बार नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर जुर्माने और और सजा का प्रावधान किया गया है। नियमों के तहत बच्चे और किशोर यदि यातायात के नियम तोड़ेंगे तो वाहन स्वामी या अभिभावकों पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना और तीन साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे अपराध में शामिल वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र एक वर्ष तक निलंबित होगा और ऐसे बच्चे को 25 वर्ष तक की आयु तक शिक्षार्थी लाइसेंस नहीं मिलेगा।
37 प्रकार के चालान की दरों में संशोधन केंद्र सरकार की अधिसूचना के आलोक में परिवहन विभाग ने भी 37 प्रकार के चालान की दरों में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। सचिव शैलेश बगौली के मुताबिक, केंद्र सरकार की चालान की दरें रविवार से लागू हो जाएंगी। कंपाउंड फीस की दरें बाद में जारी होंगी। विभाग इनका जल्द निर्धारण कर देगा।
एंबुलेंस को रोकने पर 10 हजार तक जुर्माना नियमों में पहली बार एंबुलेंस व अन्य आपातकालीन वाहनों को साइड न देने के मामले में जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यदि कोई वाहन चालक इस नियम को तोड़ने का दोषी पाया गया तो उसे 10 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
अब 100 रुपये से नहीं चलेगा काम यातायात नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये का शुल्क जमा कर अपराध से छुटकारा पाने के दिन लद गए। अब पहली बार अपराध करने पर 500 रुपये शुल्क होगा। दूसरी बार और बार-बार पकड़े जाने पर 1500 रुपये का शुल्क वसूला जाएगा।
चालान की अब ये नई दरें लागू अपराध - पहले
खतरनाक तरीके से वाहन चलाने - 1000 - पहली बार 5000 दूसरी व बार-बार अपराध पर 10,000 अत्यधिक गति से चलाना - 400 - 1000-2000 तक बगैर हेलमेट - ----------- - 1,000 रुपये/ 03 माह तक लाइसेंस सस्पेंड दौड़ और गति का मुकाबला करने - 500 - पहली बार 5000 दूसरी और बार-बार 10,000 जानकारी देने से मना करना - 500 - 2,000 अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना - 1000 - 5000 बाधा पहुंचाना - 500 - 2000 यात्रियों को ले जाने से मना करना - 200 - 500 बिना बीमा - 1000 - पहली बार 2000 और दोबारा 4,000।
खड़े वाहन पर छेड़छाड़ - 100 - 1,000 दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी - 100 - 1,000/लाइसेंस निलंबित गाड़ियों की ओवरलोडिंग - 2,000 - 20,000 सुरक्षा बेल्ट न पहनने पर - -------- - 1000 बच्चों द्वारा सुरक्षा बेल्ट न पहनने पर - ------- - 1,000 क्षमता से अधिक सवारी ले जाने - ----------- - क्षमता से अधिक प्रत्येक सवारी का 200 रुपये भारयान से अधिक माल बाहर होने - ----- - 20,000 व माल उतारने का चार्ज बिना अनुमति के वाहन का उपयोग - ----- - 10,000 बिना आरसी के वाहन चलाना - 500 0- 5000 सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने- 1000 - 10,000 शराब पीकर वाहन चलाने पर - 2000 - 10,000 ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने-1000 - 5000
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